लखनऊ के न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय अदालत ने एएनआई के चुनाव आयोग से जुड़े समाचारों के प्रकाशन के संबंध में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर एएनआई की प्रधान संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ परिवाद दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
अमिताभ ठाकुर ने अपनी शिकायत में कई उदाहरण देते हुए कहा था कि एएनआई द्वारा कई बार चुनाव आयोग के किसी भी प्रकार के आधिकारिक बयान से इतर चुनाव आयोग से जुड़े समाचार प्रसारित किए गए. कई बार जहां चुनाव आयोग ने अपने आधिकारिक माध्यमों से अत्यंत सीमित तथ्य प्रस्तुत किए, वहीं एएनआई ने उससे बढ़कर ऐसी कई बातें कहीं जो आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से नहीं कही गई.
इसी प्रकार कई अवसरों पर चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से अपने समाचार प्रसारित करने के पूर्व ही एएनआई द्वारा ये समाचार प्रसारित किए गए, जो प्रथमदृष्टया घोर आपत्तिजनक दिखता है.
इस पर कोर्ट ने क्षेत्रीय अधिकारिकता के बिंदु पर सुनवाई करते हुए शिकायत को परिवाद के रूप में दर्ज करने के आदेश देते हुए वादी के बयान के लिए 26 सितंबर निर्धारित किया है.
