इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली जिले से जुड़े एक मामले में पत्रकार मयूर तलवार द्वारा दायर अवमानना याचिका पर गंभीर रुख अपनाते हुए जिले के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी मानुष पारिख से तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। आदेश की प्रति सामने आने के बाद जिले में प्रशासन, पुलिस और मीडिया जगत में चर्चा तेज हो गई है। पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोपों पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है कि पूर्व में पारित न्यायालयीय आदेश का पालन नहीं किया गया।

याचिका में आरोप है कि उच्च न्यायालय द्वारा पहले दिए गए निर्देशों के बावजूद संबंधित वरिष्ठ अधिकारी ने स्पष्टिकरण देने के आदेश की अवहेलना की। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर आदेश की विस्तृत जानकारी जुड़ी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट द्वारा निर्धारित तीन सप्ताह की समय सीमा यह दर्शाती है कि मामला सामान्य नहीं है और न्यायालय इसे गंभीरता से देख रहा है।
मीडिया सूत्रों के अनुसार, याचिका में कई गंभीर बिंदु उठाए गए हैं और आगामी सुनवाई में और तथ्य सामने आने की संभावना है। कोर्ट की सख्ती पर जिले के कई पत्रकार और संपादक अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि आदेश का पालन न होने पर अगली सुनवाई में कड़ा रुख अपनाया जाएगा।





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