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इस न्यूज चैनल को GST विभाग ने थमाया 33.94 करोड़ रुपये की टैक्स देनदारी की नोटिस

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नई दिल्ली। न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (NDTV) को वस्तु एवं सेवा कर (GST) विभाग की ओर से बड़ा नोटिस जारी किया गया है। कंपनी ने गुरुवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि उसे GST स्क्रूटनी नोटिस (Form GST ASMT-10) प्राप्त हुआ है, जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए कुल मिलाकर लगभग 33.94 करोड़ रुपये की संभावित टैक्स देनदारी प्रस्तावित की गई है।

NDTV के मुताबिक, यह नोटिस 7 जनवरी 2026 को जारी किए गए हैं और इन्हें सहायक आयुक्त/जीएसटीओ, वार्ड-300 (ई-कॉमर्स), जोन-10, दिल्ली द्वारा केंद्रीय जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 तथा दिल्ली GST और IGST कानूनों के तहत भेजा गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी ने बताया कि नोटिस में अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत उपयोग और टैक्स की कम भुगतान का आरोप लगाया गया है। प्रस्तावित देनदारी में

  • वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगभग 13.69 करोड़ रुपये,
  • वित्त वर्ष 2023-24 के लिए लगभग 20.25 करोड़ रुपये

शामिल हैं। यह राशि टैक्स, ब्याज और पेनल्टी को मिलाकर बताई गई है और अभी अदालती/विभागीय निर्णय (adjudication) के अधीन है।

NDTV ने कहा है कि वह नोटिस में लगाए गए आरोपों और संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच कर रहा है और नियत समयसीमा के भीतर विस्तृत जवाब दाखिल करने समेत सभी कानूनी व प्रक्रियात्मक कदम उठाएगा।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन GST नोटिसों का फिलहाल उसकी वित्तीय स्थिति, संचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा है।

यह जानकारी SEBI (लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) रेगुलेशंस, 2015 के तहत रेगुलेशन 30 के अंतर्गत शेयर बाजार को दी गई है।

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Author: media4samachar

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