नोएडा में 65 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मांगने के मामले में नया मोड़ सामने आया है। भारत-24 न्यूज चैनल की एंकर शाजिया निसार, उनके सहयोगी आदर्श झा और शाजिया की मां नसीम बानो के खिलाफ दर्ज एफआईआर के सिलसिले में अब तीनों की जमानत याचिकाएं अदालत से खारिज हो चुकी हैं।
शाजिया और आदर्श झा की याचिकाएं नोएडा की अदालत ने खारिज कीं, जबकि नसीम बानो की अग्रिम जमानत याचिका सेशन्स कोर्ट ने ठुकरा दी है। अब नसीम बानो की किसी भी समय गिरफ्तारी हो सकती है।
नसीम बानो पर यह आरोप है कि उन्हें शाजिया द्वारा किए जा रहे कथित ब्लैकमेल और रंगदारी की पूरी जानकारी थी। जांच में सामने आया है कि शाजिया को दिए गए कुछ भुगतान नसीम की मौजूदगी में ही किए गए थे। इसके अलावा, शाजिया के घर से बरामद हुई ₹34.50 लाख नकद राशि भी नसीम बानो के कब्जे में थी। पुलिस ने उस अलमारी की चाबी भी नसीम बानो के पास से ही बरामद की थी।
मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि शाजिया और नसीम बानो के खिलाफ तिलक नगर थाने में पूर्व से एक अन्य मामला भी दर्ज है
नोएडा के जूनियर डिवीजन फर्स्ट मजिस्ट्रेट आकृति की अदालत में नसीम बानो की ओर से अधिवक्ता खुर्शीद हैदर जैदी और भारत-24 चैनल की ओर से अधिवक्ता दीपक चौहान ने पैरवी की।
फिलहाल शाजिया निसार और आदर्श झा गौतम बुद्ध नगर जिला कारागार में न्यायिक हिरासत में हैं।
