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औरैया: पत्रकारिता की आड़ में ‘ब्लैकमेलिंग’ का खेल खत्म, ABP न्यूज़ रिपोर्टर विशाल त्रिपाठी पर प्रशासन ने लगाया ‘मिनी गुंडा एक्ट’

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औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से पत्रकारिता जगत को शर्मसार करने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने ABP न्यूज़ के स्थानीय रिपोर्टर विशाल त्रिपाठी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए “मिनी गुंडा एक्ट” के तहत वैधानिक कार्यवाही की है। आरोपी पर सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाओं, पुरुषों और यहाँ तक कि नाबालिग बच्चियों के विरुद्ध अभद्र व आपत्तिजनक टिप्पणी करने के गंभीर आरोप हैं।

सोशल मीडिया पर अभद्रता और ब्लैकमेलिंग का आरोप

​जिला प्रशासन और पुलिस को लंबे समय से विशाल त्रिपाठी की संदिग्ध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थीं। जाँच में सामने आया कि विशाल त्रिपाठी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग लोगों की छवि धूमिल करने के लिए कर रहे थे। प्रशासन के अनुसार, वह विशेष रूप से महिलाओं और नाबालिगों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते थे।

​इतना ही नहीं, उन पर आरोप है कि वे पत्रकारिता के चोले में लोगों को ब्लैकमेल करने का धंधा चला रहे थे। पुलिस अधिकारियों के साथ अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कर वे जनता के बीच अपना रसूख जमाते थे और इसी धौंस के बल पर अवैध वसूली और दबाव बनाने का काम करते थे।

दो अलग-अलग मुकदमे और बीएनएस (BNS) की कार्यवाही

​विशाल त्रिपाठी की इन हरकतों को देखते हुए औरैया के दिबियापुर थाने में उनके खिलाफ दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम (SDM) अजय आनंद ने आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 129 G के तहत कार्यवाही की पुष्टि की है।

प्रशासन का कथन: > “विशाल त्रिपाठी की गतिविधियों से समाज में आतंक और भय का वातावरण उत्पन्न हो रहा था। उनकी मौजूदगी से शांति व्यवस्था भंग होने और स्थिति के संकटमय होने की प्रबल संभावना थी। जनहित को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ऐसे व्यक्ति का समाज में स्वतंत्र रहना सुरक्षित नहीं है।”

 

पत्रकारिता की शुचिता पर सवाल

​यह मामला न केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही है, बल्कि यह पत्रकारिता जैसे पवित्र पेशे की गरिमा पर भी गहरा प्रहार है। प्रशासन की इस ‘मिनी गुंडा एक्ट’ की कार्यवाही ने उन लोगों को स्पष्ट संदेश दिया है जो प्रेस कार्ड का उपयोग अपनी व्यक्तिगत रंजिशें निकालने या आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए करते हैं।

​स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की है, क्योंकि इससे सोशल मीडिया पर फैल रही गंदगी और ‘फेक’ रसूख के नाम पर हो रही प्रताड़ना पर लगाम लगेगी।

प्रमुख बिंदु (Key Highlights):

  • अभियुक्त: विशाल त्रिपाठी (रिपोर्टर, ABP न्यूज़)।
  • स्थान: दिबियापुर थाना क्षेत्र, औरैया।
  • प्रमुख आरोप: महिलाओं/नाबालिगों पर अभद्र टिप्पणी, ब्लैकमेलिंग और रसूख का प्रदर्शन।
  • कानूनी धारा: BNS की धारा 129 G (मिनी गुंडा एक्ट)।
  • प्रशासनिक अधिकारी: एसडीएम अजय आनंद द्वारा कार्यवाही की पुष्टि।
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Author: media4samachar

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