लखनऊ के सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट ने आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर सिविल वाद में सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम को नोटिस जारी किया है.
अमिताभ ठाकुर ने अपने वाद में कहा था कि 24 अप्रैल 2025 को मोहम्मद नदीम ने कुछ लोगों द्वारा भारी संख्या में आरटीआई दायर करने के कारण जरूरतमंद आम आदमी के लिए स्पेस कम हो जाने की बात कही थी. उन्होंने इसके साथ एक सूची भी लगाई थी जिसमें क्रम संख्या 15 पर 71 वाद के साथ अमिताभ ठाकुर का नाम भी अंकित था.
उनकी टिप्पणी पर कई लोगों ने आरटीआई लगाने वाले इन लोगों के लिए अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसे मोहम्मद नदीम द्वारा रीपोस्ट किया गया.
अमिताभ ठाकुर ने इसे मानहानिपरक बताते हुए कोर्ट से सौ रुपए की सांकेतिक क्षतिपूर्ति की मांग की, जिस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट ने मोहम्मद नदीम को नोटिस जारी करते हुए 11 अगस्त 2025 तक अपना जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं.




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