जागरण प्रकाशन लिमिटेड को झारखंड में जीएसटी विभाग की ओर से एक टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 29 दिसंबर 2025 को सेंट्रल जीएसटी और सेंट्रल एक्साइज, रांची के डिप्टी कमिश्नर की ओर से यह आदेश ई-मेल के जरिए प्राप्त हुआ है। यह नोटिस केंद्रीय जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 74 के तहत जारी किया गया है।
इस आदेश में कंपनी से ₹32.83 लाख की टैक्स राशि की मांग की गई है। इसके साथ ही उतनी ही राशि का जुर्माना और ब्याज भी लगाया गया है। यह मामला वित्त वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा हुआ है। विभाग का कहना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे और उससे जुड़े कुछ आंकड़ों में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके आधार पर यह मांग उठाई गई है।
हालांकि, जागरण प्रकाशन लिमिटेड ने साफ किया है कि कानूनी सलाह के आधार पर कंपनी को लगता है कि यह आदेश सही नहीं है और उसका पक्ष मजबूत है। कंपनी ने कहा है कि इस नोटिस का उसके वित्तीय प्रदर्शन, कारोबार या संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनी तय समय सीमा के भीतर इस आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करेगी या अन्य कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी।





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