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“मीडिया कर्मियों पर कानूनी शिकंजा ?,इंडिया न्यूज चैनल से इस्तीफा देने वाले पत्रकारों को ‘रिकवरी नोटिस’,अनुबंध उल्लंघन का हवाला देकर माँगी गई रकम”

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नोएडा/लखनऊ: प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडिया न्यूज (India News) में कार्यरत रहे कई पत्रकारों के लिए एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है।

संस्थान के एचआर (HR) विभाग ने उन पूर्व कर्मचारियों को ईमेल के जरिए ‘रिकवरी नोटिस’ भेजना शुरू कर दिया है, जिन्होंने बिना नोटिस पीरियड पूरा किए इस्तीफा दिया था।
​संविदा शर्तों के उल्लंघन का मामला
​प्राप्त जानकारी के अनुसार, इंडिया न्यूज प्रबंधन ने इन पूर्व कर्मियों पर उनके नियुक्ति पत्र (Appointment Letter) में दर्ज नियमों और शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। ईमेल में स्पष्ट कहा गया है कि अचानक काम छोड़ने और निर्धारित नोटिस पीरियड सर्व न करने के कारण संस्थान को वित्तीय नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई अब संबंधित पत्रकारों को करनी होगी।

इन पत्रकारों के नाम सूची में शामिल
​संस्थान द्वारा जारी इस रिकवरी लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, जिनसे बकाया राशि जमा करने को कहा गया है:

​पीड़ित पत्रकार (इस्तीफा तिथि: 20 दिसंबर 2023) – नोटिस पीरियड पूरा न करने पर ₹9,523 की मांग।
​उषा
​दीपक
​निशा
​पवन
​अनुराधा
​प्रीति
​साहिल

फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पर रोक

​इंडिया न्यूज के एचआर विभाग ने ईमेल में यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक यह रिकवरी राशि जमा नहीं की जाती और ‘एग्जिट क्लियरेंस’ की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक इन कर्मचारियों का ‘फुल एंड फाइनल’ (Full & Final) सेटलमेंट नहीं किया जाएगा। इसके बिना कर्मचारियों को अनुभव प्रमाण पत्र (Experience Letter) और रिलीविंग लेटर मिलने में भी कठिनाई हो सकती है।

​मीडिया जगत में चर्चा का विषय

इस तरह की सख्त वित्तीय कार्रवाई ने पत्रकारों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। इसे संस्थान के कड़े अनुशासन के रूप में देखा जा रहा है, वहीं कर्मचारी वर्ग इसे मानसिक और आर्थिक दबाव के तौर पर देख रहा है।

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Author: media4samachar

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