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नोएडा DM मेधा रूपम अपने वेतन से मुआवजा नहीं कटवाएगी,सुप्रीम कोर्ट पहुंची

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नई दिल्ली: गौतमबुद्ध नगर की जिलाधिकारी (DM) मेधा रूपम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत को अवैध ठहराया गया था। इस मामले ने प्रशासनिक जवाबदेही और कानून के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर बड़ी कानूनी बहस छेड़ दी है।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत 2 सितंबर को दिए अपने फैसले में आकृति चौधरी की NSA के तहत हिरासत को पूरी तरह अवैध करार दिया था और तत्काल रिहाई के निर्देश दिए थे। अदालत ने इसे छात्रा के मौलिक अधिकारों का हनन मानते हुए 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

​इस फैसले का सबसे बड़ा और कड़ा पहलू यह था कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि मुआवजे की यह राशि डीएम मेधा रूपम और मामले से जुड़े अन्य जिम्मेदार अधिकारियों (संबंधित थाना प्रभारी सहित) के व्यक्तिगत वेतन से वसूली जाएगी। इसके साथ ही, अदालत ने डीएम और पुलिस अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड में भी अपनी कड़ी नाराजगी दर्ज करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि अधिकारियों की निष्ठा राजनीतिक कार्यपालिका के बजाय संविधान के प्रति होनी चाहिए और यह हिरासत बिना पर्याप्त सामग्री व उचित विचार के पारित की गई थी।

मामले की पृष्ठभूमि

यह पूरा विवाद अप्रैल 2026 में तब शुरू हुआ जब नोएडा में मजदूरों के वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर एक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद, 13 मई 2026 को उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) जैसी गंभीर धारा लगा दी गई, जिसके तहत वह करीब पांच महीने तक हिरासत में रहीं।

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के मायने

जिलाधिकारी मेधा रूपम द्वारा हाईकोर्ट के इस आदेश को सर्वोच्च अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद, अब यह मामला प्रशासनिक अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही, शक्तियों के दुरुपयोग और NSA के दायरे जैसे गंभीर कानूनी बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के दायरे में आ गया है। शीर्ष अदालत का इस मामले में रुख देश भर के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र के लिए एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है।

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Author: media4samachar

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