दिल्ली हाई कोर्ट ने NDTV के पूर्व प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुक आउट सर्कुलर (LOC) रद्द कर दिए हैं। यह फैसला जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जब तक रॉय दंपत्ति जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करते रहेंगे, तब तक उनके खिलाफ जारी LOC प्रभावी नहीं रहेगा।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ये सर्कुलर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मांग पर जारी किए गए थे। ये दोनों मामले जून 2017 और अगस्त 2019 में दर्ज किए गए एफआईआर से जुड़े हैं। इनमें से 2017 का मामला पहले ही बंद किया जा चुका है, जबकि 2019 का मामला अभी जांच के अधीन है और उसमें अब तक कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है।
2017 के मामले में प्रणय रॉय, राधिका रॉय, आरआरपीआर होल्डिंग्स और NDTV को नामित किया गया था। यह मामला क्वांटम सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक संजय दत्त की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि NDTV में हिस्सेदारी खरीदने के लिए लिए गए ऋण में कथित अनियमितताएं हुईं। बाद में CBI ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसे हाई कोर्ट ने 23 जनवरी को स्वीकार कर लिया था।




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