सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा द्वारा दायर उस याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार और यूट्यूब को नोटिस जारी किया, जिसमें उनके यूट्यूब चैनल “4PM News Network” के नेशनल डिजिटल चैनल को ब्लॉक किए जाने की वैधता को चुनौती दी गई है।
न्यायमूर्ति बी आर गवई, और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले वह सरकार और अन्य पक्षों की प्रतिक्रिया सुनना चाहती है। अदालत ने सरकार को जवाब देने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है।
याचिकाकर्ता संजय शर्मा ने अदालत में दलील दी कि उन्हें चैनल ब्लॉक किए जाने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई और न ही ब्लॉकिंग आदेश की प्रतिकृति उपलब्ध कराई गई। उन्होंने कहा कि उनका चैनल किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं था, और इस तरह की कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), और 21 का उल्लंघन है, जो नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में 4PM न्यूज़ की ओर से पेश होते हुए कहा, “पूरा चैनल ब्लॉक कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि मेरे खिलाफ क्या आरोप हैं, क्योंकि न कोई सूचना दी गई और न ही कोई कारण बताया गया। मेरे पास जो भी जानकारी है, वह केवल यूट्यूब के जरिए आई है।”
अदालत की अगली सुनवाई में यह तय किया जाएगा कि क्या यह ब्लॉकिंग उचित थी या नहीं। तब तक के लिए सभी संबंधित पक्षों – केंद्र सरकार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा यूट्यूब – से जवाब मांगा गया है।
