GTPL Hathway Limited को GST से जुड़ा एक बड़ा झटका लगा है। कंपनी ने बताया कि उसे चेन्नई नॉर्थ कमिश्नरेट के प्रिंसिपल कमिश्नर (CGST और सेंट्रल एक्साइज) के ऑफिस से एक ऑर्डर मिला है।
कंपनी के मुताबिक, यह ऑर्डर 23 मार्च 2026 का है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लिया और GST का कम भुगतान किया।
इस ऑर्डर में कंपनी से करीब 11.13 करोड़ रुपये का अतिरिक्त टैक्स (डिफरेंशियल टैक्स) मांगा गया है। इसके साथ ही इस रकम पर लागू ब्याज भी देना होगा और CGST एक्ट, 2017 के सेक्शन 74 के तहत कंपनी पर पेनल्टी भी लगाई गई है।
कंपनी ने साफ किया है कि वह इस ऑर्डर से सहमत नहीं है और इसके खिलाफ अपील करेगी।
GTPL Hathway ने यह भी बताया कि इस मामले का असर सिर्फ मांगी गई रकम तक ही सीमित है। कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज या ऑपरेशंस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।
कुल मिलाकर, मामला टैक्स से जुड़ी कथित गड़बड़ी का है, जिस पर कंपनी अब कानूनी रास्ता अपनाते हुए अपील करने की तैयारी में है।





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