कमेंटेटर अभिजीत अय्यर मित्रा ने मीडिया पोर्टल न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला पत्रकारों द्वारा दर्ज मानहानि मामले को रद्द करने की मांग करते हुए शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने सुनवाई के दौरान मित्रा की कानूनी टीम से यह जानना चाहा कि यह आवेदन किस आधार पर दाखिल किया गया है। इस पर उनके वकील ने बताया कि मुख्य अधिवक्ता उपस्थित नहीं हैं और उन्होंने अदालत से मामले को अगली तारीख पर स्थगित करने का अनुरोध किया। अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 26 फरवरी 2026 तय कर दी।
क्या है महिला पत्रकारों का आरोप?
न्यूज़लॉन्ड्री से जुड़ी नौ महिला पत्रकारों ने मित्रा के खिलाफ मानहानि का दावा दायर करते हुए कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट के जरिए उनके विरुद्ध “अपमानजनक, झूठे, दुर्भावनापूर्ण और आधारहीन आरोप” लगाए। उन्होंने अदालत से इन टिप्पणियों पर रोक लगाने, मित्रा से लिखित माफी मंगवाने और दो करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
महिला पत्रकारों के वकील का कहना है कि मित्रा ने उनके मुवक्किलों और उनके संगठन को निशाना बनाते हुए अभद्र और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। शिकायत के अनुसार, मित्रा की पोस्ट में पत्रकारों के खिलाफ कड़े और व्यक्तिगत हमले किए गए थे।





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