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सफ़ेदपोश पत्रकारिता के पीछे छिपा ‘अपहरणकर्ता’: भारत समाचार न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ सीमाब नक़वी को उम्रकैद

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मुरादाबाद / लखनऊ: पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन जब इस स्तंभ की आड़ में अपराध के काले साम्राज्य की नींव रखी जाने लगे, तो समाज में सिहरन पैदा होना लाजिमी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक ऐसी ही सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसने मीडिया जगत को शर्मसार कर दिया है। ‘भारत समाचार’ न्यूज़ चैनल के मुरादाबाद ब्यूरो चीफ सीमाब नक़वी को अदालत ने अपहरण और फिरौती के एक संगीन मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।

वारदात का फ्लैशबैक: 2017 का वो खौफनाक अपहरण

​यह मामला साल 2017 का है, जब मुरादाबाद के एक नामचीन व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। शहर के बीचों-बीच हुई इस वारदात ने तब पुलिस प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। जांच के दौरान जैसे-जैसे परतें खुलीं, पुलिस भी दंग रह गई।

  • मास्टरमाइंड का चेहरा: जांच में सामने आया कि इस पूरी साजिश का ताना-बाना किसी पेशेवर अपराधी ने नहीं, बल्कि प्रेस की आईडी गले में लटकाने वाले सीमाब नक़वी और उसके गुर्गों ने बुना था।
  • 50 लाख की फिरौती: व्यापारी की जान बख्शने के बदले में आरोपियों ने 50 लाख रुपये की मोटी रकम की मांग की थी। व्यापारी के परिवार को लगातार धमकाया जा रहा था।

अदालत का फैसला: कानून के हाथ लंबे होते हैं

​मुरादाबाद की विशेष अदालत (ADJ-2) में चले लंबे ट्रायल के बाद, न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर सीमाब नक़वी को दोषी माना।

अदालत ने स्पष्ट किया कि ‘फिरौती के लिए अपहरण’ (IPC Section 364A) एक जघन्य अपराध है। समाज में रसूख रखने वाले व्यक्ति द्वारा ऐसा कृत्य और भी निंदनीय है। इसी के चलते कोर्ट ने उसे उम्रकैद और भारी जुर्माने की सजा सुनाई।

 

पत्रकारिता की साख पर गहरा दाग

​सीमाब नक़वी लंबे समय से ‘भारत समाचार’ जैसे बड़े चैनल से जुड़े थे और क्षेत्र में उनकी तूती बोलती थी। इस सजा के बाद मीडिया संस्थानों में हड़कंप मच गया है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या न्यूज़ चैनल अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और ब्यूरो प्रमुखों का बैकग्राउंड चेक (Background Check) करने में लापरवाही बरत रहे हैं?

भड़ास4मीडिया के हवाले से आई इस खबर ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि पत्रकारिता का चोला पहनकर अपराध करने वालों पर नकेल कसना कितना जरूरी है।

मुख्य हाइलाइट्स:

  • दोषी: सीमाब नक़वी (ब्यूरो चीफ, भारत समाचार)।
  • सजा: आजीवन कारावास (उम्रकैद)।
  • मामला: व्यापारी का अपहरण और 50 लाख की फिरौती।
  • स्थान: मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश।

ब्यूरो रिपोर्ट: Media4samachar (सत्यता, साहस और सरोकार)

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Author: media4samachar

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