नई दिल्ली। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पांच प्रमुख हिंदी न्यूज़ चैनलों को नोटिस जारी किया है। ये कार्रवाई ठाणे (महाराष्ट्र) निवासी एस.के. श्रीवास्तव की शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हिंदी चैनल अपने प्रसारण में बड़ी संख्या में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
शिकायतकर्ता का कहना है कि चैनल हिंदी न्यूज़ चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन बार-बार दूसरी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल कर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने मांग की थी कि चैनलों को भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए बाध्य किया जाए।
मंत्रालय की प्रतिक्रिया
18 सितंबर को मंत्रालय के अवर सचिव नवनीत कुमार ने सभी पांचों चैनलों को पत्र भेजकर जानकारी दी कि उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। पत्र में कहा गया कि शिकायत के आलोक में केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2025 के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही चैनलों को 15 दिनों के भीतर इस शिकायत पर लिए गए फैसले की सूचना मंत्रालय और शिकायतकर्ता—दोनों को देने का आदेश दिया गया है।
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम लागू किए थे, जिनके जरिए प्रसारण क्षेत्र पर निगरानी और नियंत्रण को सख्त बनाया गया है।
गौरतलब है कि श्रीवास्तव ने ‘द वायर हिंदी’ से बातचीत में कहा था, “हिंदी चैनल वाले ‘तशरीफ़ रखिए’ या ‘सैलाब’ जैसे शब्द बोलते हैं। इसे हिंदी भाषी लोग कैसे समझेंगे? मेरा उद्देश्य यह भी है कि हिंदी पढ़ने-लिखने वाले युवाओं को रोजगार मिले।”
सीपीग्राम्स पोर्टल पर दर्ज यह शिकायत 19 सितंबर 2025 को ‘केस क्लोज़्ड’ के रूप में दर्ज कर दी गई। मौजूदा नियमों के तहत शिकायतों का निस्तारण 21 दिनों में करना अनिवार्य है, जबकि पहले इसकी अवधि 30 दिन थी।
