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कोई भी पुलिसकर्मी बिना कारण आपको थप्पड़ मारता है और मारपीट करता हैं तो अपनाए ये तरीका होगी 1 साल जेल: एड.संजीव त्रिवेदी लीगल कंसलटेंट-Media4samachar

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एड.संजीव त्रिवेदी (वरिष्ठ अधिवक्ता) सुप्रीम कोर्ट & हाइकोर्ट लखनऊ 

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कानून की जानकारी –

कोई भी पुलिसकर्मी बिना कारण आपको न तो थप्पड़ मार सकता है और न ही मारपीट कर सकता है। ऐसा करना BNS धारा 115 के तहत अपराध है। इसमें दोषी पुलिसकर्मी को 1 साल की जेल या ₹10,000 जुर्माना हो सकता है।
ध्यान रखें,
कानून सबके लिए बराबर है – चाहे आम नागरिक हो या पुलिसकर्मी।
इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो:
नज़दीकी थाने में संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ FIR दर्ज कराएँ।
घटना में तुरंत सहायता पाने के लिए पुलिस हेल्पलाइन 100 या फिर आपात हेल्पलाइन 112 को कॉल करें। यह एक रिकॉर्डेड हेल्पलाइन है जिसे भविष्य में आप साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर क्षेत्रीय थाना FIR दर्ज न करें तो इसकी लिखित शिकायत जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिदेशक और मानवाधिकार आयोग में दर्ज करें।
ज़रूरत पड़ने पर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ न्यायालय में याचिका दायर करें।

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Author: media4samachar

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