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सहारा ग्रुप समेत JB रॉय,CEO सुमित रॉय व अन्य के खिलाफ कोर्ट पेशी का आदेश जारी

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निवेशकों के भुगतान और कंपनी के आचरण से जुड़े मामले में कानूनी शिकंजा कसा, कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

नई दिल्ली। सहारा ग्रुप की मुसीबतें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। ताजा जानकारी के अनुसार सहारा न्यूज नेटवर्क समेत JB रॉय, कंपनी के CEO सुमित रॉय और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने पेशी का नोटिस जारी किया है।

मामला निवेशकों के भुगतान और कंपनी के कामकाज से जुड़ा बताया जा रहा है। नोटिस में सभी को निर्धारित तारीख पर कोर्ट में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या है पूरा मामला ?

सहारा ग्रुप SEBI-सहारा रिफंड केस को लेकर पिछले 10+ सालों से कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉर्प लिमिटेड को निवेशकों से जुटाए गए करीब 24,000 करोड़ रुपये 15% ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया था।

SEBI का आरोप है कि कंपनी ने हजारों छोटे निवेशकों से OFCD स्कीम के जरिए पैसा जुटाया और तय समय पर रिफंड नहीं किया। इसी सिलसिले में पटना हाईकोर्ट ने भी एक बार सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने SFIO यानी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच पर रोक लगाने वाले हाईकोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया था और कहा था कि जांच जारी रहनी चाहिए।

सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी केस जारी

गौरतलब है कि सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का 2023 में निधन हो गया था। लेकिन SEBI ने साफ किया है कि सुब्रत रॉय के निधन के बाद भी सहारा समूह के खिलाफ केस बंद नहीं होगा, क्योंकि मामला कंपनी के आचरण और निवेशकों के पैसे से जुड़ा है। SEBI ने कोर्ट से 62,600 करोड़ रुपये जमा कराने की मांग भी की है।

कानूनी जानकारों का मानना है कि JB रॉय, सुमित रॉय और सहारा न्यूज नेटवर्क के खिलाफ जारी हुआ ये पेशी नोटिस सहारा ग्रुप पर बढ़ते कानूनी दबाव को दर्शाता है। कोर्ट अब कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से सीधे जवाब चाहता है कि निवेशकों का पैसा क्यों नहीं लौटाया गया और कंपनी के संचालन में क्या अनियमितताएं हुईं।

फिलहाल कोर्ट ने सभी को अगली सुनवाई पर उपस्थित होकर दस्तावेज और स्पष्टीकरण देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई में कोर्ट आगे की कार्रवाई तय करेगा।

 

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Author: media4samachar

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