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यूपी जिले की निवासी निर्दोष महिला नूरी खान को हत्या सहित अन्य जघन्य अपराध के मुकदमे में झूठा फंसा कर पुलिस ने जेल भेज दिया गया था जिसे आज माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव त्रिवेदी के शानदार तर्कों को मानते हुए तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया
वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव त्रिवेदी Media4samachar संस्थान के लीगल एडिटर हैं इसके साथ ही विभिन्न कॉरपोरेट व संस्थानों के लिए अपनी विधिक सेवाएं दे रहे हैं
भारतीय संविधान जिन्दाबाद
उच्च न्यायालय जिन्दाबाद





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