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India Tv के चेयरमैन रजत शर्मा द्वारा दायर मानहानि केस मामले में रागिनी नायक समेत 3 कांग्रेस नेताओं को कोर्ट का बुलावा,’जालसाजी’ का भी आरोप

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नई दिल्ली: इंडिया टीवी (India TV) के चेयरमैन और वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक, पवन खेड़ा और जयराम रमेश को आधिकारिक तौर पर समन जारी किया है।
​अदालत ने प्रथम दृष्टया माना है कि इन नेताओं के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद हैं।

क्या है पूरा मामला ?

​यह विवाद 4 जून 2024 (लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन) को एक लाइव टीवी डिबेट के दौरान शुरू हुआ था। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि रजत शर्मा ने लाइव शो के दौरान रागिनी नायक के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इसके समर्थन में सोशल मीडिया (X) पर एक वीडियो भी साझा किया गया था।
​रजत शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनकी शिकायत के अनुसार:
​वीडियो के साथ छेड़छाड़ (Doctoring) की गई थी।
​मूल फुटेज में ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था।
​वीडियो पर ‘कैप्शन’ और ‘टेक्स्ट’ जोड़कर उसे भ्रामक बनाया गया ताकि उनकी छवि खराब की जा सके।
​कोर्ट की सख्त टिप्पणी
​ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट देवंशी जन्मेजा ने अपने आदेश में कहा कि आरोपियों ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिए, उनका उद्देश्य शिकायतकर्ता की चार दशकों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाना था।
अदालत के मुख्य बिंदु:
​जालसाजी (Forgery): कोर्ट ने माना कि यह केवल मानहानि का नहीं, बल्कि ‘झूठे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य’ गढ़ने का भी मामला है।
​गलत इरादा: साक्ष्यों से पता चलता है कि आरोपियों ने वीडियो पर आपत्तिजनक शब्द लिखकर उसे इस तरह पेश किया जैसे वो रजत शर्मा ने ही कहे हों।
​गंभीर धाराएं: कोर्ट ने IPC की धारा 465, 469, 471, 499 और 500 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है।
निष्कर्ष
​अदालत का यह फैसला दर्शाता है कि सोशल मीडिया पर किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना कितना अनिवार्य है। अब इस मामले में कानूनी ट्रायल चलेगा, जहाँ कांग्रेस नेताओं को अपनी सफाई पेश करनी होगी।

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Author: media4samachar

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