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मीडिया4समाचार ब्यूरो
दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘भारत एक्सप्रेस’ (Bharat Express) न्यूज नेटवर्क के चेयरमैन और एडिटर-इन-चीफ उपेंद्र राय के खिलाफ वर्ष 2018 में दर्ज सीबीआई की एफआईआर को पूरी तरह रद्द कर दिया है।
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि इस मामले में कोई सार्वजनिक सेवक शामिल नहीं था और यह भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि एक निजी अनुबंध (contractual) से जुड़ा विवाद था।
अदालत ने यह भी माना कि शिकायतकर्ता कंपनी ने समझौते और ‘नो ऑब्जेक्शन’ एफिडेविट दाखिल कर दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि कंपनी अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती।
अदालत ने पाया कि इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत कोई प्राथमिक दृष्टया अपराध नहीं बनता, इसलिए एफआईआर और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियां रद्द कर दी गईं।




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