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दैनिक भास्कर के मालिक सुधीर अग्रवाल और संपादक पर FIR के आदेश,एडवोकेट गोवर्धन सिंह ने दी जानकारी

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जयपुर/राजस्थान: राजस्थान की न्यायपालिका ने पत्रकारिता जगत और रसूखदार मीडिया घरानों के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है। अधिवक्ता गोवर्धन सिंह द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई जानकारी के अनुसार, न्यायालय ने दैनिक भास्कर समूह के मालिक सुधीर अग्रवाल और संपादक एल.पी. पंत के खिलाफ FIR दर्ज करने के कड़े निर्देश दिए हैं।

क्या है पूरा मामला?

​यह मामला POCSO (पॉक्सो) एक्ट की एक पीड़िता को धमकाने और मामले में झूठी खबरें प्रकाशित कर जांच को प्रभावित करने से जुड़ा है। एडवोकेट गोवर्धन सिंह का आरोप है कि अखबार ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर पीड़िता पर दबाव बनाने की कोशिश की।

​न्यायालय के इस आदेश के बाद अब पुलिस ने इन दिग्गजों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कानूनी विशेषज्ञों की मानें तो POCSO एक्ट से जुड़े गंभीर मामलों में दोष सिद्ध होने पर 7 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है।

मुख्य बिंदु: जो आपको जानना चाहिए

  • न्यायालय की सख्ती: अदालत ने पीड़िता की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच को सर्वोपरि रखते हुए यह आदेश दिया।
  • प्रशासनिक हलचल: एडवोकेट सिंह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके हस्तक्षेप के कारण ही पुलिस ने रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिम्मत दिखाई।
  • स्टिंग वीडियो का दावा: पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि 52 विधायकों का एक ‘स्टिंग वीडियो’ होने के बावजूद सरकार ने किसी दबाव में आए बिना कानून को अपना काम करने दिया।

मीडिया की जवाबदेही पर उठे सवाल

​यह घटनाक्रम प्रेस की स्वतंत्रता और उसकी कानूनी सीमाओं के बीच एक नई बहस को जन्म दे रहा है। जब मामला POCSO जैसे संवेदनशील कानून से जुड़ा हो, तो मीडिया की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। अब सबकी निगाहें राजस्थान पुलिस की अगली कार्रवाई और संभावित गिरफ्तारी पर टिकी हैं।

“न्यायपालिका जिंदाबाद! रसूखदारों के डर से मुक्त होकर राजस्थान पुलिस ने अब इस जघन्य अपराध में कार्रवाई शुरू कर दी है।” > — एडवोकेट गोवर्धन सिंह

 

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Author: media4samachar

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